किसानों के बीमा से खिलवाड़ पर सख्ती…बीमा पॉलिसी में गलत फसल दर्ज की तो जिम्मेदारी वित्तीय संस्थान की होगी
PM Fasal Bima Scheme Latest Update: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में गलत पॉलिसियों के कारण हर साल अटकने वाले किसानों के क्लेम पर अब कृषि विभाग ने सख्ती दिखाई है। खरीफ-2026 के बीमा नामांकन से पहले कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को दो टूक चेतावनी दी है कि भूमि और फसल का सही सत्यापन किए बिना बीमा पॉलिसी बनाई गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थान की होगी। गलत फसल दर्ज होने या वास्तविक फसल से भिन्न जानकारी मिलने पर जवाबदेही भी उसी संस्थान की तय होगी।
राज्य में पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27 सत्र की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। कृषि आयुक्त ने शनिवार को इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक, राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा सीएससी के राज्य प्रमुख को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए।
पत्र में कहा गया है कि विगत वर्षों में प्रायः यह देखा गया है कि बीमाकर्ता वित्तीय संस्थान किसानों की भूमि एवं फसल संबंधी विवरण की जांच किए बिना ही फसल बीमा पॉलिसियां सृजित कर देते हैं। किसानों के वास्तविक विवरण और सृजित पॉलिसियों के विवरण में भिन्नता होने के कारण फसल बीमा के क्लेम विवादित हो जाते हैं तथा उनमें विलंब होता है।
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