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किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, हैप्पी सीडर समेत 5 यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन

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किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, बस 4 अगस्त तक करें आवेदन

MP e Krishi Yantra Subsidy 2026: अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और खेती के आधुनिक यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। राज्य सरकार ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 5 कृषि यंत्रों की सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे हैं।

इनमें हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम और जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक किसान 4 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 5 अगस्त 2026 को लॉटरी के जरिए पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को ही निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान का लाभ मिलेगा।

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किसानों को संबंधित कृषि यंत्र के लिए तय धरोहर राशि यानी डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। यह डीडी किसान के अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनवाना होगा।

बिना धरोहर राशि के आवेदन मान्य नहीं होगा। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज और डीडी की व्यवस्था पहले से कर लें।

किस यंत्र पर कितनी धरोहर राशि देनी होगी?

हर कृषि यंत्र के लिए अलग-अलग धरोहर राशि तय की गई है। पूरी लिस्ट नीचे देख लीजिए:

कृषि यंत्रधरोहर राशि (DD)
हैप्पी सीडर₹5,250
स्मार्ट सीडर₹4,550
क्लीनर कम ग्रेडर₹6,350
सीड ट्रीटिंग ड्रम₹2,200
जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल₹3,550

सब्सिडी कितनी मिलेगी?

लघु, सीमांत, महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा।

अगर आप अपनी सही सब्सिडी राशि जानना चाहते हैं, तो ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर भी उपलब्ध है।

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  • एग्री-स्टैक फार्मर आईडी
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की प्रति
  • भूमि की B-1 प्रति
  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर ट्रैक्टर चालित यंत्र लेना है तो
  • निर्धारित धरोहर राशि की स्कैन कॉपी
  • SC/ST वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र

अगर इनमें से कोई भी जरूरी दस्तावेज नहीं है, तो आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है।

Farmer ID के बिना नहीं होगा आवेदन

इस बार आवेदन के लिए एग्री-स्टैक Farmer ID अनिवार्य कर दी गई है। पोर्टल पर भूमि की जानकारी लिंक करने के लिए यह आईडी होना जरूरी है।

अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो पहले एग्री-स्टैक पोर्टल पर अपनी भूमि का पंजीकरण कराकर आईडी बनवा लें, तभी आगे आवेदन कर पाएंगे।

आवेदन कैसे करें, पूरी प्रोसेस समझिए

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के जरिए लॉगिन कर सीधे आवेदन जमा कर सकते हैं। नए आवेदकों को पहले MP ऑनलाइन या CSC केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण से पंजीकरण कराना होगा।

इसके बाद अपनी पात्रता के अनुसार यंत्र चुनकर आवेदन जमा किया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत आए, तो अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

  • ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ओवदन के लिए लिंक

https://farmer.mpdage.org/Home/Index

  • जिलेवार कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए लिंक 

https://www.mpdage.org/Advertisement/DD%20Format-17072026170726032608.pdf

निष्कर्ष –

अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो 4 अगस्त की डेडलाइन को हल्के में मत लीजिए। सबसे पहले फार्मर आईडी बनवा लें, फिर जरूरी दस्तावेज और धरोहर राशि की डीडी तैयार रखें। समय रहते आवेदन करने से लॉटरी में शामिल होने का मौका मिलेगा, देरी होने पर यह मौका हाथ से निकल सकता है।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब (FAQs):

Q1. मध्य प्रदेश में कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कब तक कर सकते हैं?

किसान 4 अगस्त 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q2. एमपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की लॉटरी कब निकाली जाएगी?

एमपी में हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम और जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की लॉटरी 5 अगस्त 2026 को निकाली जाएगी।

Q3. एमपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में SC/ST और महिला किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?

लघु, सीमांत, महिला और SC/ST वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।

Q4. फार्मर आईडी नहीं है तो क्या करें?

जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है, उन्हें पहले एग्री-स्टैक पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण कराकर फार्मर आईडी बनवानी होगी, तभी वे आवेदन कर सकेंगे।

Q5. एमपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में धरोहर राशि किसके नाम बनवानी होगी?

धरोहर राशि यानी डीडी किसान के अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनवानी होगी।

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जगत पाल पिछले 8 वर्षों से एक पेशेवर ब्लॉगर हैं। वे शिक्षा, ऑटो, कृषि समाचार, मंडी भाव, गैजेट्स और बिजनेस जैसे विषयों पर विशेषज्ञता रखते हैं। वर्तमान में वे news.emandirates.com के संपादक और प्रमुख लेखक हैं, जहाँ वे भरोसेमंद और जानकारीपूर्ण कंटेंट प्रदान करते हैं।