नई दिल्ली: देश के लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक पेंशन योजना चला रखी है। जी हां केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) के तहत सरकार किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की निश्चित पेंशन देती है- यानी सालाना ₹36,000 की आर्थिक सुरक्षा।
यदि आप भी एक किसान है और सरकार की इस पेंशन स्कीम (PM Kisan Mandhan Yojana) का लाभ उठाना चाहते है , तो इस लेख को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से पढ़े। इस लेख में आपको इस योजना की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। जिसे पढ़कर आप जान सकेंगे कि पीएम किसान मानधन योजना क्या है? योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकता है? योजना में आवेदन कैसे करें? किस किस डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत? इत्यादि तमाम उन सवालों के जवाब आपको मिल जायेंगे जो आप जानना चाह रहे है। तो आइए जाने बिना देरी किए सब कुछ…
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी। इस योजना का मकसद देश के किसान को बुढ़ापे की आर्थिक चिंता-मुक्त बनाना है । आज, जब खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है और बढ़ती उम्र में काम करने की ताकत जवाब देने लगती है, तब यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है।
18 से 40 वर्ष तक के किसान इस योजना में जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर महीने ₹55 से लेकर ₹200 तक का छोटा-सा प्रीमियम देना होता है – प्रीमियम की राशि किसान की उम्र के अनुसार तय की जाती है। इस योजना की अच्छी बात यह है कि सरकार भी किसान की प्रीमियम राशि के बराबर राशि जमा करती है।
उदाहरण के तौर पर आपको बता दे कि यदि किसान इस योजना में ₹100 प्रति माह जमा करता है तो सरकार भी अपनी तरफ़ से ₹100 जमा करवायेगी। इस परकार किसान के खाते में हर महीने कुल ₹200 की राशि जमा होगी। जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तब योजना के तहत यह जमा राशि किसान को पेंशन के रूप में दी जाएगी ।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा:
- जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है।
- जिनके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य जमीन है।
- जो पहले से EPFO, ESIC या NPS जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ नहीं ले रहे हों।
यह योजना खासकर उन किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बुढ़ापे को सम्मानजनक तरीके से जीना चाहते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
किसान इस योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
🔹 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:
वेबसाइट पर जाएं – www.pmkisan.gov.in या www.pmkmy.gov.in
🔹 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन:
नजदीकी CSC सेंटर, ग्राम पंचायत या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।
यदि आप पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लाभार्थी हैं, तो आपको दोबारा दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है — आपका डेटा पहले से सरकार के पास है।
आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे?
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण (खाता संख्या व IFSC कोड सहित)
- जमीन का प्रमाण (जैसे जमाबंदी, खसरा आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रीमियम कितना और कैसे?
प्रीमियम की राशि आपकी उम्र पर निर्भर करती है:
- 18 वर्ष में ₹55/माह
- 30 वर्ष में ₹105/माह
- 40 वर्ष में ₹200/माह
PM-KISAN योजना के तहत मिलने वाले सालाना ₹6,000 से किसान इस पेंशन योजना का प्रीमियम सीधे कटवा सकते हैं। इससे उन्हें अपनी जेब से अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता।
पेंशन की शुरुआत और मृत्यु पर क्या होगा?
- जैसे ही किसान 60 साल के होते हैं, उन्हें हर महीने ₹3,000 पेंशन उनके बैंक खाते में स्वतः मिलनी शुरू हो जाती है।
- यदि पेंशनधारी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को आधी पेंशन (₹1,500 प्रति माह) मिलती रहेगी।
क्यों जरूरी है ये योजना?
भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। लेकिन आज भी कई छोटे किसान अपने बुढ़ापे में गुमनामी और गरीबी के साए में जीवन बिताने को मजबूर हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और सुरक्षित भविष्य का एक मजबूत आधार है।
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