Subsidy on Agricultural Equipment: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के तहत यह योजना किसानों को समय व श्रम की बचत में मदद करेगी, जिससे खेती अधिक उत्पादक व लाभकारी बन सके। इस लेख में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, अनुदान विवरण, और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं।
कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना का उद्देश्य
कृषि कार्यों में समय और श्रम की बचत करते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाना। इसके लिए सभी पात्र किसानों को राज किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और किसान स्वयं या ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से फार्म भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया भी पारदर्शी है, जो पोर्टल पर रैंडमाइजेशन और वरीयता के आधार पर की जाएगी।
यंत्रवार सब्सिडी विवरण-SMAM योजना अंतर्गत
क्र. | यंत्र का नाम | क्षमता (HP) | SC/ST/लघु/सीमान्त/महिला कृषक | अन्य कृषक |
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1 | सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल | < 20 HP से > 35 HP तक | ₹15,000–28,000 या 50% | ₹12,000–22,400 या 40% |
2 | डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो | < 20 HP से > 35 HP तक | ₹20,000–50,000 या 50% | ₹16,000–40,000 या 40% |
3 | रोटोवेटर | > 20 HP से > 35 HP तक | ₹42,000–50,400 या 50% | ₹34,000–40,300 या 40% |
4 | मल्टी क्रॉप थ्रेसर | < 20 HP से > 35 HP तक | ₹30,000–1,00,000 या 50% | ₹25,000–80,000 या 40% |
5 | रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर | < 20 HP से > 35 HP तक | ₹30,000–75,000 या 50% | ₹24,000–60,000 या 40% |
6 | चिजल प्लाऊ | < 20 HP से 35 HP तक | ₹10,000–20,000 या 50% | ₹8,000–16,000 या 40% |
अनुदान दरें
- अनुमोदित कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक का अनुदान।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु/सीमान्त व महिला कृषकों को 50%, अन्य कृषकों को 40% तक।
पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए या अविभाजित परिवार की स्थिति में नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए।
- ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए आवेदक के नाम ट्रैक्टर पंजीकृत होना अनिवार्य।
- एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में एक ही प्रकार के यंत्र पर अनुदान मिलेगा।
- चयन ऑनलाइन रैण्डमाइजेशन और वरीयता के आधार पर होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- किसान स्वतः या ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से जनाधार नम्बर से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज़:
- जनाधार कार्ड
- छः माह से पुरानी नहीं जमाबंदी की नकल
- लघु/सीमान्त कृषक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ट्रैक्टर आर.सी. की प्रति (यदि ट्रैक्टर चालित यंत्र हो)
कृषि यंत्रों का क्रय एवं आपूर्ति स्रोत
- केवल राजकिसान पोर्टल पर सूचीबद्ध निर्माता/विक्रेता से ही यंत्र खरीदना अनिवार्य है।
- क्रय प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही करना चाहिए।
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक से मिलेगी।
आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय जनाधार नम्बर आवश्यक होगा।
महत्वपूर्ण चेतावनी
- स्वीकृति से पहले यंत्र न खरीदें: कोई भी कृषि यंत्र कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुए बिना क्रय न करें। स्वीकृति से पूर्व की गई खरीद पर अनुदान देय नहीं होगा।
- केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीद करें: अनुदान केवल उन्हीं यंत्रों पर मान्य है जो राजकिसान साथी पोर्टल पर पंजीकृत निर्माता/विक्रेताओं से खरीदे गए हों।
- दस्तावेज़ों की सही जानकारी दें: गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन स्वीकृत नहीं होगा, और भविष्य में योजना के लाभ से भी वंचित रह सकते हैं।
- समय पर सत्यापन जरूरी है: कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान यंत्र की उपलब्धता और बिल की पुष्टि अनिवार्य है। इसके बिना अनुदान नहीं मिलेगा।
- फर्जीवाड़े से बचें: किसी भी प्रकार के अनियमित प्रयास जैसे झूठे दस्तावेज़ या यंत्र की झूठी खरीद दर्शाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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