Samagra Gavya Vikas Yojana: बिहार सरकार ने पशुपालकर किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है समग्र गव्य विकास योजना 2025-26, इस योजना के तहत 2, 4, 15 या 20 दुधारू मवेशियों/हीफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर लाभार्थियों को सरकार द्वारा 2,92,800 (75%) तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जानी प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर पशुपालन को बढ़ावा देना है, जिससे वे अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर बेहतर जीवन यापन कर सकें।
समग्र गव्य विकास योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों, किसानों और पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़ना और राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगर आप भी इस समग्र गव्य विकास योजना का हिस्सा बनान चाहते हैं, तो इस योजना की पूरी जानकारी यहाँ प्रकाशित की जा रही है।
समग्र गव्य विकास योजना 25 जून से शुरू होगा आवेदन
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जून 2025 से शुरू होगा और 25 जुलाई 2025 तक आवेदन भरे जा सकेंगे. इसके जरिए सरकार 02, 04, 15 या 20 दुधारू मवेशी के लिए 40%, 50% और 75% तक अनुदान देगी.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
समग्र गव्य विकास योजना डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% से 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जो की निम्न प्रकार है।
डेयरी यूनिट का आकार | निर्धारित लागत (₹) | अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति को सब्सिडी (₹) | अन्य वर्गों को सब्सिडी (₹) |
---|---|---|---|
2 दुधारू मवेशी / हीफर | 1,74,000 | 1,30,500 (75%) | 87,500 (50%) |
4 दुधारू मवेशी / हीफर | 3,90,400 | 2,92,800 (75%) | 1,95,200 (50%) |
15 दुधारू मवेशी / हीफर | 15,34,000 | सभी वर्गों को 6,13,600 (40%) | 6,13,600 (40%) |
20 दुधारू मवेशी / हीफर | 20,22,000 | सभी वर्गों को 8,08,800 (40%) | 8,08,800 (40%) |
नोट: 15 व 20 मवेशियों की यूनिट पर सभी वर्गों को समान रूप से 40% अनुदान मिलेगा, जबकि 2 और 4 मवेशियों की यूनिट पर पिछड़े और अनुसूचित वर्गों को 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण दिशा – निर्देश
- योजना लाभ हेतू ऑनलाइन आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर करना होगा।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी / सम्बद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा.
- ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25-06-2025 से 25-07-2025 तक भरे जाएंगे.
- अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड (Aadhaar Card), जमीन का अपडेटेड रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अपडेटेड बैंक पासबुक आदि अपलोड करना जरूरी है.
अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
योजना की और अधिक जानकारी के लिए या किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क करें।
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