Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के लिए नई पहल की है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत अब महिलाएं बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ बनाने जैसे काम शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगी।
सरकार देगी ब्याज अनुदान
इस योजना की खासियत यह है कि महिला उद्यमियों को इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी. कुमार ने इस योजना को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले, महिलाओं को केवल 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलता था, जिसे अब 2 लाख बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
इन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
- योजना का लाभ हरियाणा की स्थाई निवासी महिलाएं उठा सकती हैं।
- वार्षिक आय अधिकतम 5 लाख रुपये होनी चाहिए।
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- आवेदक पहले से किसी ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:
- राशन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज के दो फोटो
- रिहायशी प्रमाणपत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
- अनुभव प्रमाणपत्र
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी महिला विकास कार्यालय से संपर्क करें।