Desi Gopalan Protsahan Yojana: पशुपालक भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार (Bihar Government Scheme) ने ‘देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना 2025-26’ की शुरुआत की है, जो देशी नस्ल की गायों (साहीवाल, गिर, थारपारकर) के साथ डेयरी व्यवसाय (Dairy business scheme) शुरू करने का सपना साकार कर सकती है। यह योजना न सिर्फ रोजगार बढ़ाएगी, बल्कि देशी गौवंश के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी।
सरकार देगी 75% तक अनुदान!
livestock subsidy : इस योजना के तहत आप यदि 2 या 4 देशी गायों/हीफर (बछिया) वाली एक छोटी डेयरी इकाई लगाना चाहते हैं, तो सरकार आपकी लागत का बहुत बड़ा हिस्सा खुद वहन करेगी। है न कमाल की बात? अनुसूचित जाति/जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को तो 75% की भारी भरकम सब्सिडी मिलेगी! वहीं, अन्य वर्गों के लिए भी 50% की उदार सहायता रहेगी।

कितना मिलेगा पैसा? जानिए पूरी जानकारी
- 2 गायों वाली इकाई: कुल लागत ₹2,42,000 मानी गई है। SC/ST/अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलेगा ₹1,81,500 (75%)। अन्य वर्गों को मिलेगा ₹1,21,000 (50%)।
- 4 गायों वाली इकाई: कुल लागत ₹5,20,000। SC/ST/अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलेगा ₹3,90,000 (75%)। अन्य वर्गों को मिलेगा ₹2,60,000 (50%)।
नोट – यह सब्सिडी (financial assistance) सिर्फ शुद्ध देशी नस्लों – साहीवाल, गिर या थारपारकर गायों या हीफर पर ही मिलेगी। नस्ल का चुनाव सोच-समझकर करें।
25 जून से कर सकेंगे आवेदन
इस योजना में आवेदन करने का समय बहुत सीमित है। ऑनलाइन आवेदन (Online Application) 25 जून 2025 से शुरू होंगे और 25 जुलाई 2025 तक ही भरे जा सकेंगे। आवेदन सिर्फ पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर ही स्वीकार होंगे।
ये बातें रखें याद, नहीं तो होगा नुकसान
योजना का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले तो, अपूर्ण या गलतियों से भरा आवेदन बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरे, आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज – आपका फोटो, आधार कार्ड, जमीन की अपडेटेड रसीद, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विभाग द्वारा दिया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और आपका अपडेटेड बैंक पासबुक कॉपी – अच्छी तरह स्कैन करके अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया आपके जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी (District Dairy Development Officer) की देखरेख में होगी।
यहां करें संपर्क
अगर योजना के बारे में कोई भी सवाल या दुविधा हो, तो घबराएं नहीं। सीधे अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें। वे आपको हर जरूरी बात समझाएंगे और आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे।
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