जयपुर: राजस्थान में क्रय-विक्रय समितियों व जयपुर क्रय-विक्रय इफको से जुड़े बिक्री केन्द्रों पर सब्सिडी की खाद खरीद पर किसानों को नैनो (तरल) उत्पाद (Nano Fertilizer) जबरन बेचने के मामले को कृषि आयुक्तालय ने गंभीरता से लेते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए ठोस कदम उठाया है ।
कृषि आयुक्तालय ने खाद आपूर्ति व निर्माण कम्पनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ” प्रदेश में डीएपी, यूरिया खाद आपूर्ति के दौरान किसानों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आदि नहीं बेचें। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
कृषि कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने खाद आपूर्ति करने वाली कम्पनियों व एजेंसियों को निर्देश करते हुए कहा कि कुछ कम्पनियां डीएपी व यूरिया के साथ अन्य उत्पाद जैसे नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आदि बेच रहे हैं।
हाल ही में राज्य के प्रतिष्ठित मीडिया हाऊस “राजस्थान पत्रिका” द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था जिसमे ‘बिक्री में खेलः सब्सिडी की खाद के साथ जबरन बेच रहे नैनो यूरिया’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया कि कई जिलों में सहकारी केन्द्रों पर खाद के साथ नैनो खाद की 500 ML की बोतल जबरन बेची जा रही है। नैनो यूरिया नहीं लेने पर किसानों को खाद दिए बिना लौटाया जा रहा है।
ऐसे में कृषि आयुक्तालय का यह फैसला राज्य के किसानों को बड़ी राहत देगा। इससे किसानों की जेब पर पड़ने वाले अतरिक्त बोझ को खत्म करेगा। किसानों के साथ कुछ भी ऐसा ग़लत होने पर किसानों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। ताकि कंपनियों की मनमानी खत्म की जा सके।
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