Khet Talab Yojana Rajasthan 2024 : देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक सरकारी योजनाये चलाई जा रही, इन योजनाओं के ज़रिये किसानों को आर्थिक सहायता अनुदान/ सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रदेश के किसानों को खेत में तालाब बनाने (Farm Pond Subsidy Scheme) के लिए अनुदान मुहैया करवा रही है। ताकि किसान खेतों में सिंचाई की समस्या से निपट सके।
इसके लिए राजस्थान में खेतों में तालाब (Farm Pond) बनाने पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को 1 लाख 35 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। किसान अपने खेत में तालाब का निर्माण करके सिंचाई के लिए बारिश का पानी का संचय सकते है। बंजर पड़ी भूमि को खेती लायक बनाने के लिए भी इन तालाबों का अहम योगदान है।
तालाब निर्माण के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी
Farm Pond Subsidy Rajasthan 2024:- राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये कच्चे तालाब (Farm Pond) पर और 90% या 1 लाख 35 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग Farm Pond पर अनुदान दिया जाता है।
सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये कच्चे Farm Pond पर और 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग Farm Pond पर जो भी कम हो अनुदान राशि दी जाती है।
किसानों को यह अनुदान राशि न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की तालाब निर्माण पर ही दी जाती है।
तालाब निर्माण अनुदान का कौन उठा सकता है लाभ?
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, खेत तलाई निर्माण के लिए अनुदान का लाभ ऐसे किसान लाभार्थी उठा सकते है जिनके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि है।
तालाब निर्माण सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
- आवेदन के समय जमाबंदी की नकल और राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा होना जरूरी है।
- आवेदन के बाद कृषि विभाग खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है। इसकी सूचना मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसानों को दी जाती है।