Bagwani Anudan Yojana 2025-26: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। अगर आप अपनी ज़मीन पर आम, अमरूद, अनार जैसे फलदार पौधों का बगीचा लगाने का सपना देख रहे हैं, तो अब यह सपना साकार हो सकता है – और वो भी सरकार की मदद से।
राज्य उद्यान विभाग ने एक ऐसी सब्सिडी योजना (Bagwani Subsidy in Rajasthan) की शुरुआत की है जो न सिर्फ खेती को विविधता देगी, बल्कि किसानों की आमदनी को भी नई उड़ान देगी। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में फलदार वृक्षों का बागवानी सेटअप लगाने पर 50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता मिल रही है।
Bagwani Anudan Yojana Rajasthan
आज जब खेती में लागत बढ़ रही है और मौसम की अनिश्चितता किसानों को परेशान कर रही है, ऐसे समय में फलदार पौधों की खेती एक स्थायी विकल्प बनकर उभर रही है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा रही है।
एक किसान को निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत/अधिकतम 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की सहायता दी जा रही है, जबकि सघन बागवानी करने वालों को निर्धारित ईकाई लागत का 40 प्रतिशत/अधिकतम 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह राशि 50% तक बढ़ा दी गई है, लघु / सीमान्त कृषको को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय है। जिससे यह योजना और भी समावेशी बन जाती है।
- एक कृषक को न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हैक्टेयर रहेगी।
क्या है पात्रता, और कैसे करें आवेदन?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे—जैसे कि लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र, भूमि का ट्रेस नक्शा और जमाबंदी। साथ ही यह भी जरूरी है कि आपकी ज़मीन कम से कम 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर हो।
इसके अलावा, बगीचे के साथ-साथ ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगवाना भी अनिवार्य है, ताकि पौधों को उचित जल प्रबंधन मिल सके। आवेदन के लिए आपके पास सिंचाई की सुविधा पहले से होनी चाहिए।
कहां और कैसे करें आवेदन? (How To Apply)
राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। हर जिले के लिए अलग-अलग फलदार पौधों की सूची जारी की गई है, और उसी के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)।
अगर किसी किसान को आवेदन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वह नजदीकी कृषि सेवा केंद्र या उद्यान विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकता है। यह योजना उन किसानों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जो खेती में नवाचार करना पसंद करते हैं।