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Subsidy on Solar Pump 2024: राज्य के 54 हजार किसानों को सोलर पंप देगी सरकार, ऑनलाइन आवेदन शुरू

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Subsidy on Solar Pump 2024-25: यूपी की योगी सरकार प्रदेश के 54 हजार से भी ज़्यादा किसानों को पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत साल 2024-25 के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करवाने जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा 18 मंडलों के इच्छुक किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। किसानों को आज यानी 27 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को योजना के तहत 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी (subsidy) प्रदान की जाएगी ।

सोलर पंप सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन शुरू

पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान पर सोलर पंप ख़रीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया 27 फरवरी से 29 फरवरी तक चलेगी। जो को अलग अलग मंडलों के लिये निम्न प्रकार है।

  • 27 फरवरी से चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली व कानपुर मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिलों के किसान दोपहर 12 बजे से निरंतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • 28 फरवरी से सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मीरजापुर व बस्ती मंडलों से जुड़े समस्त जनपदों के किसान आवेदन कर सकेंगे।
  • वहीं 29 फरवरी से आगरा, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ व देवीपाटन मंडल के किसानों के लिए यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 

9 प्रकार के सोलर पंपों पर किसानों को मिलेगा अनुदान 

Subsidy on Solar Pump 2024:- यूपी के 54 हजार किसानों को यूपी सरकार 9 प्रकार के सोलर पंपों पर अनुदान देगी। आइये जाने, इस स्कीम के तहत किसानों को दिये जाने वाले सोलर पंपों पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कितना अनुदान देय है और किसान को कितनी राशि देनी होगी।

क्रम. सं.सोलर पंप का प्रकारनिर्धारित मूल्यराज्य सरकार अनुदानकेंद्र सरकार अनुदान कुल अनुदानटोकन राशिअवशेष कृषक अंश
12 एच.पी. डी.सी.
सरफेस पंप
1,71,71659,29143,7391,03,0305,00063,686
22 एच.पी. ए.सी.
सरफेस पंप
1,71,71659,29143,7391,03,0305,00063,686
32 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप1,74,54160,98643,7391,04,7255,00064,816
42 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप1,74,07360,70543,7391,04,4445,00064,629
53 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप2,32,72182,47657,1571,39,6335,00088,088
63 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप2,30,44581,11057,1571,38,2675,00087,178
75 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप3,27,4981,08,44988,0501,96,4995,0001,25,999
87.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप4,44,0941,47,1141,19,3422,66,4565,0001,72,638
910 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप5,57,6201,47,1141,19,3422,66,4565,0002,86,164
नोट – धनराशि रुपये में है

Subsidy on Solar Pump 2024 (पात्रता एवं शर्तें)

  • योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  • अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर “अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी।
  • कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ ₹5,000/- टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा।
  • 2 एच. पी. हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच. पी. हेतु 6 इंच तथा 7.5 एब.पी. एवं 10 एच. पी. हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा।
  • 22 फीट तक 2 एच.पी. सर्फेस, 50 फीट तक 2 एच.पी. सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच.पी. सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच.पी. सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच.पी. तथा 10 एच.पी. सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं।
  • पोर्टल पर जनपदवार 2 एच. पी. एवं 3 एच.पी. का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा, कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं।
  • टोकन कन्फर्म करने के 14 दिवस के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा
  • ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  • प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पंप स्थापित किये जायेंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
  • दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो पूर्व से स्थापित डीजल पंपसेट को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात ही सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा टोकन मनी की धनराशि ₹5,000 जब्त कर ली जाएगी।
  • कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार व्याज में छूट अनुमन्य है।
  • कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।
  • बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पंप विशेष की मांग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक मांग वाले जनपदों में स्थानांतरित कर दिये जाएंगे।
Solar Pump Subsidy In UP 2024

कैसे करें सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन (रजिस्ट्रेशन)

  • योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है।
  • सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.agriculture.up.gov.in पर ‘अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग’ लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा। 
  • इसके बाद आपके एक नया पेज https://pmkusum.upagriculture.com/ खुल जाएगा।
  • यहाँ आपको “वित्तीय वर्ष 2024 -25 सोलर पंप बुकिंग हेतु यहाँ क्लिक करें” लिखा नजर आएगा ।
  • उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें मांगी गई समस्त जानकारी को सही से भरना है।
  • इसके साथ ही किसानों को 5 हजार रुपये टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करवानी होगी।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

  1. योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://www.agriculture.up.gov.in/
  2. योजना में आवेदन (रजिस्ट्रेशन) के लिए डायरेक्ट लिंक- https://pmkusum.upagriculture.com/

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