लखनऊ। खेती करने वाले लाखों किसानों के लिए अब ट्रैक्टर और सिंचाई पंप खरीदना आसान हो गया है । उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल ‘ई-कृषि यंत्र पोर्टल’ के ज़रिए अब किसान घर बैठे खेती के आधुनिक उपकरण न सिर्फ़ खरीद सकते हैं, बल्कि इन पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) का भी लाभ उठा सकते हैं। किसान इस स्कीम के तहत Tractor Subsidy के साथ ही अन्य आधुनिक कृषि यंत्र भी सब्सिडी पर ख़रीद सकेंगे ।आइए जानें पूरा प्रोसेस…
अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ आसान
किसान दशकों से महंगे कृषि यंत्रों और ट्रैक्टर की लागत से परेशान थे। लेकिन अब सरकार की Tractor Subsidy योजना के तहत ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और सिंचाई के पंप जैसी मशीनों पर सीधी सब्सिडी मुहैया करवा रही है। कृषि यंत्रों पर मिलने वाली इस सब्सिडी से ना केवल किसान को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि खेती कार्य को भी किसान समयबद्ध और कुशलपूर्वक कर सकेंगे ।
ई-कृषि यंत्र पोर्टल से मिल रहा सब्सिडी का लाभ
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे बिना, सीधे ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर आवेदन करके सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इस डिजिटल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Registration on digital portal) के बाद किसान को न केवल अपनी ज़रूरत की मशीन की कीमत और फीचर्स की पूरी जानकारी मिलती है, बल्कि अधिकृत विक्रेताओं की लिस्ट भी दिखाई जाती है, जिससे वे अपनी सुविधानुसार खरीदारी कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद सरल
रजिस्ट्रेशन के लिए किसान जन सेवा केंद्र या CSC से मदद ले सकते हैं, जहां UIDAI से प्रमाणित फिंगरप्रिंट स्कैनर (Fingerprint Scanner) के माध्यम से उनका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन (Biometric Registration) किया जाएगा। किसान अपने आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय यह घोषणा अनिवार्य रूप से करनी होगी कि उन्होंने पिछले निर्धारित समय में इस योजना का लाभ नहीं लिया है।
10 दिनों में खरीदें मशीन, वरना रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को एक कोड प्राप्त होता है जो अधिकृत विक्रेता (Authorised Dealer) को दिखाना होता है। किसान को मशीन की खरीद रजिस्ट्रेशन के 10 दिन के भीतर करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए, तो उनका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा और आगामी 6 महीने तक वे दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे।
यह भी जानें: कितनी बार और किन उपकरणों पर मिलेगा लाभ?
- एक किसान एक वर्ष में अधिकतम 2 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
- सिंचाई पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन आदि केवल 5 साल में एक बार खरीदे जा सकते हैं।
- डीजल या इलेक्ट्रिक पंप पर सब्सिडी लेने की सुविधा 7 वर्षों में एक बार मिलेगी।
- ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए आवेदन करने से पहले ट्रैक्टर का होना अनिवार्य है।
पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगी सब्सिडी
यह योजना पूरी तरह “पहले आओ-पहले पाओ” ‘First Come, First Serve’ के आधार पर संचालित की जा रही है, यानी जो पहले आवेदन करेगा, उसे पहले लाभ मिलेगा। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि बिना किसी देरी के आज ही ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर ले और इस खास योजना का लाभ उठाएं।
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