Rajasthan Agricultural Equipment Subsidy Scheme: राजस्थान में इन दिनों खरीफ की बुआई जोरों पर है और इसी बीच सरकार की तरफ़ से एक खुशखबरी निकल कर आ रही है । यदि आप भी एक किसान है और आप अपने खेत में परंपरागत तरीकों की जगह अब आधुनिक कृषि यंत्रों (Modern Agricultural machines) का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह खबर आपको ख़ुश कर देगी। जी हां, राजस्थान सरकार अब कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी (Agricultural Equipment Subsidy) दे रही है। यानी अब राज्य के किसानों को आधे रेट में कृषि यंत्र मुहैया करवा रही है।
प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना का मकसद साफ है की —खेती में समय, मेहनत और लागत तीनों की बचत हो और पैदावार में बंपर इजाफा हो। सरकार का यह कदम किसानों को आत्मनिर्भर और आधुनिक खेती की ओर बढ़ाने के मजबूत इरादे से जुड़ा है।
कृषि यंत्रों पर कितना और किसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को उनकी श्रेणी के हिसाब आधुनिक कृषि यंत्रों पर अधिकतम 40 से 50 फीसदी तक का अनुदान (subsidy on farm machinery) दिया जा रहा हैं। लेकिन ध्यान रहे—यह फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं: जो की निम्न प्रकार है…
- लाभार्थी किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन होना जरूरी है।
- अविभाजित परिवार की स्थिति में भी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए।
- अगर ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र ले रहे हैं, तो ट्रैक्टर आपके नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए।
सब्सिडी हर बार नहीं मिलेगी, बस एक बार का मौका!
इस योजना में एक किसान को केवल 3 साल में एक बार ही एक तरह के यंत्र पर सब्सिडी मिलेगी। यानी एक बार फायदा लेने के बाद उसी प्रकार के यंत्र के लिए दोबारा सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक ही यंत्र पर सब्सिडी दी जाएगी।
यानी सोच-समझकर आवेदन करना होगा क्योंकि यह ऑफर बार-बार नहीं आने वाला।
आवेदन का तरीका: अब किसान भी बनें डिजिटल
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन (online application for subsidy) करना होगा। आवेदन आप खुद कर सकते हैं या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी जनाधार नंबर की मदद से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवेदन की रसीद भी ऑनलाइन ही मिलेगी, जिससे पूरे काम में पारदर्शिता बनी रहती है।
जरूरी दस्तावेज साथ रखें, वरना हो सकता है आवेदन रिजेक्ट
- जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (6 महीने से पुरानी नहीं हो)
- लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (ट्रैक्टर आधारित यंत्रों के लिए ज़रूरी)
यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो खेती में टेक्नोलॉजी (technology in farming) लाकर समय और मेहनत दोनों की बचत करना चाहते हैं।
राजस्थान सरकार की यह योजना ना सिर्फ किसानों को आर्थिक राहत देती है, बल्कि उन्हें (modern farming) की ओर एक ठोस कदम उठाने का मौका भी देती है। अगर आप भी अपने खेत आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस योजना का फायदा जरूर उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय अथवा राज किसान साथी पोर्टल पर संपर्क करें।
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