RBI New Rules 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देशभर के बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे खुद अपने सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट को खोल भी सकेंगे और चला भी सकेंगे — वो भी बिना किसी अभिभावक की मदद के। यह नई व्यवस्था सभी कमर्शियल और को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगी, जिनमें शहरी प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं।
RBI ने माइनर अकाउंट के लिए बदले पुराने नियम
सोमवार को RBI द्वारा जारी सर्कुलर में इन बदलावों की जानकारी दी गई। यह कदम वर्षों पुराने नियमों की समीक्षा के बाद उठाया गया है, जिसे अब सरल और एकीकृत कर दिया गया है ताकि नाबालिगों के लिए बैंकिंग सेवाएं ज्यादा सुगम और सुरक्षित बन सकें।
बच्चे अब खुद खोल सकेंगे खाता, 10 साल की उम्र के बाद संचालन की पूरी छूट
RBI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्र के नाबालिग बच्चे का खाता अभिभावक की मदद से खोला जा सकता है। लेकिन अब जो बड़ा बदलाव हुआ है, वो यह है कि 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे यदि चाहें तो बिना किसी गार्जियन की सहायता के स्वयं अपना खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं।

हालांकि, खातों से जुड़े नियम और सीमाएं तय करने का अधिकार बैंकों को दिया गया है। यानी, बैंक खुद तय करेंगे कि इन खातों में कितनी रकम रखी जा सकती है, और किन शर्तों पर सेवाएं दी जाएंगी। यह सभी शर्तें स्पष्ट रूप से ग्राहक को पहले ही बतानी होंगी।
खाता धारक के 18 साल पूरे करने पर क्या होगा?
जैसे ही कोई माइनर 18 वर्ष का हो जाता है, बैंक को उसके खाते के संचालन के लिए नया सिग्नेचर और ताजा निर्देश लेने होंगे। अगर खाता पहले अभिभावक द्वारा संचालित हो रहा था, तो उस स्थिति में खाते की बैलेंस स्थिति की भी पुष्टि करना अनिवार्य होगा। बैंक को यह प्रक्रिया पहले से शुरू करनी होगी ताकि ग्राहक को कोई परेशानी न हो।
ATM से लेकर इंटरनेट बैंकिंग तक की सुविधा मिल सकती है बच्चों को
बैंक चाहे तो इन माइनर खातों में ATM, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और चेकबुक जैसी सुविधाएं भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि यह सेवाएं बच्चों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हैं।
ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा, बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए
RBI ने साफ किया है कि किसी भी माइनर के खाते में ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह खाता बच्चे द्वारा खुद चलाया जा रहा हो या अभिभावक द्वारा। यानी खाते में नेगेटिव बैलेंस की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
KYC नियमों का पालन अनिवार्य
हर माइनर खाते में KYC (Know Your Customer) नियमों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। खाते खोलने से लेकर उसकी समय-समय पर जांच तक — हर स्टेप पर पहचान और वैधता की पुष्टि जरूरी होगी। ये प्रावधान फरवरी 2016 में RBI द्वारा जारी मास्टर डाइरेक्शन के अनुसार हैं, जिसे समय-समय पर अपडेट किया गया है।
कब से लागू होंगे ये नियम
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन नए नियमों के अनुरूप अपनी आंतरिक नीतियों को 1 जुलाई 2025 तक अपडेट कर लें। यानी 1 जुलाई से नए नियम लागू हो जायेंगे। ये नियम सभी बैंकों के लिए है फिर चाहे वो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक हो ।
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